दिसंबर 2022 में दुनिया की सरकारें हर जगह जैव विविधता यानी जंगली पौधों और जानवरों के तेज़ी से गायब होने की समस्या से निपटने के लिए कई कार्रवाइयों पर सहमत हुईं। कुछ विशेषज्ञों ने द् थर्ड पोल को बताया कि भारत को इन लक्ष्यों को असलियत बनाने में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे: हैबिटैट संपर्क, ऐसे इकोसिस्टम जिन पर ध्यान नहीं दिया गया और विकसित देशों से वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होगी। और ऐसा करते वक़्त उन स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना होगा जिन्हें वन्यजीवों से लाभ होता है।
मॉन्ट्रियल, कनाडा में दिसंबर 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के पार्टीज़ की 15वीं बैठक ( जिसे CBD COP15 के नाम से जाना जाता है) में 196 देश ‘कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क’ (GBF) पर सहमत हुए। GBF एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और रिवर्स करने के लिए देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इस फ्रेमवर्क में चार बड़े लक्ष्य और 23 टारगेट शामिल हैं, जो इकोसिस्टम को स्वस्थ करने और प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने से संबंधित हैं। साथ ही, कुछ लक्ष्य ऐसे भी हैं जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग से मदद मिल सके और आनुवंशिक संसाधनों के फ़ायदों का न्यायसंगत बंटवारा हो सके। इसके अलावा इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हासिल करना एक लक्ष्य है।
इन लक्ष्यों में सबसे प्रमुख 2030 तक दुनिया की 30% ज़मीन और महासागरों को संरक्षित करने का लक्ष्य है – जिसे ’30 × 30′ लक्ष्य के रूप में जाना जाता है।
क्या भारत 30×30 में कामयाब होगा?
भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “भारत आराम से 2030 तक 30×30 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।” उन्होंने कहा कि देश का लगभग 27% भौगोलिक क्षेत्र पहले से ही किसी तरह के संरक्षण उपाय के अधीन है। इस आंकड़े में सैंगच्वरीज़ यानी अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे औपचारिक संरक्षित क्षेत्र शामिल है, जो भारत के भूमि क्षेत्र के 5% से थोड़ा अधिक हैं और वन आवरण वाले अन्य क्षेत्र भी इसका हिस्सा हैं, जिसमें स्क्रबलैंड, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वन और वृक्षों का आवरण यानी फ़ॉरेस्ट और ट्री कवर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% हिस्सा है।
लेकिन बहुत कम जैव विविधता वाले प्लांटेशन को भी “फ़ॉरेस्ट कवर” बताया जा रहा है। इसमें मोनोकल्चर भी शामिल हैं। अगर इन प्लांटेशन को जोड़ा जाए तो ये संरक्षण उपायों के तहत भूमि के आंकड़े को बढ़ा सकता है। ये चिंता का विषय है।
फ़िलहाल भारत के पास एक नैशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान है जो आइची जैव विविधता लक्ष्य के साथ संरेखित है। आइची जैव विविधता लक्ष्य GBF के पहले आई थी। आइची लक्ष्यों को 2010 में CBD COP10 में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के पूर्व अध्यक्ष और लंबे समय से कार्यरत विनोद माथुर ने द् थर्ड पोल को बताया, “अब, चुनौती यह पता लगाना है कि [जीबीएफ के तहत] नए 23 लक्ष्यों को कैसे आंतरिक बनाया जाए।” सीबीडी में भारत के लिए समय वार्ताकार द थर्ड पोल बताता है।
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में नीति प्रमुख, नेहा सिंहा कहती हैं, भारत में 30×30 लक्ष्य को लागू करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक उन आवासों पर ध्यान केंद्रित करना हो सकता है, जिन्हें संरक्षण कार्रवाई में अनदेखा किया जाता है, जैसे कि घास के मैदान, समुद्री घास के मैदान और आर्द्रभूमि।
सिंहा कहती हैं, “अगर हम मध्य एशियाई फ़्लाइवे को एक प्लानिंग यूनिट के रूप में देखते हैं, तो कई साइटें सामने आती हैं जिन्हें सुरक्षा की ज़रूरत होती है और इस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं- जैसे कि समुद्र तट, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय जल।” सेंट्रल एशियन फ़्लाइवे या मध्य एशियाई फ़्लाइवे एक प्रमुख पक्षी प्रवासन मार्ग है, जिस पर मध्य एशिया, चीन और रूस में प्रजनन करने वाले पक्षी सर्दी बिताने के लिए दक्षिण एशिया की यात्रा करते हैं।
30×30 लक्ष्य, जो “बड़े लैंडस्केप, समुद्र और महासागरों में एकीकृत” सही तरीक़े से जुड़े” संरक्षित क्षेत्रों की बात करता है, वो भारत को आवास कनेक्टिविटी में सुधार और रणनीतिक रूप से उन साइटों की सुरक्षा की योजना बनाने के लिए “प्रेरणा” प्रदान करता है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अनदेखा किया गया है।
एक नया कंज़र्वेशन मॉडल?
कई टिप्पणीकारों ने चिंता व्यक्त की है कि दक्षिण एशिया में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संभावित विस्तार से समुदायों के अधिकारों के कमज़ोर होने का जोखिम है। मछुआरा समुदायों और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के बीच संबंधों पर बोलते हुए, समुद्री जीवविज्ञानी और गैर-लाभकारी दक्षिण फाउंडेशन के कार्यक्रम प्रमुख, नवीन नंबूदरी बताते हैं कि भारत में, ऐसे क्षेत्र आमतौर पर ‘नो-टेक ज़ोन’ होते हैं, जिसका मतलब है कि समुदायों को संरक्षित क्षेत्र के भीतर कोई भी मछली पकड़ने अनुमति नहीं है।
जबकि स्थलीय संरक्षित क्षेत्रों में वन-निवास समुदायों के भूमि और पहुंच अधिकार 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी रूप से संरक्षित हैं, मछुआरा समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई समान क़ानून मौजूद नहीं है।
मॉन्ट्रियल में अपनाए गए GBF में विशेष रूप से कहा गया है कि स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के साथ-साथ जंगली प्रजातियों के “प्रथागत और टिकाऊ उपयोग” को इसके कार्यान्वयन के दौरान सम्मान और संरक्षित किया जाना चाहिए।
यह सिर्फ़ बाघों और हाथियों के बारे में नहीं है। मृदा संरक्षण जैसे मुद्दे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत सी बंजर भूमि मौजूद हैं। और हमें शहरी जैव विविधता की आवश्यकता है।विनोद माथुर, पूर्व प्रमुख, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
स्थलीय इकोसिस्टम की दिशा में प्रशिक्षण और अनुभव पर भरोसा करने के लिए भारत के समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की भी आलोचना की गई है। नंबूदरी कहते हैं, “यह एक असमान प्रणाली है जिसका अक्सर संरक्षण और मछुआरा समुदायों दोनों के लिए कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होता है।”
विनोद माथुर के अनुसार, भारत के सैंगच्वरीज़ या अभयारण्यों और पार्कों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना नहीं है जो स्थानीय समुदायों के विस्थापन और उनके पहुंच अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। माथुर कहते हैं, “हमारे पास पहले से ही कई सैंगच्वरीज़ और पार्क हैं, और हम मानते हैं कि नए क्षेत्रों को इस तरह घोषित करने का विरोध हो रहा है।” वर्तमान में, भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान और 567 वाइल्डलाइफ सैंगच्वरीज़ हैं।
इसके बजाय, माथुर कहते हैं, भारत अब अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (ओईसीएम) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2018 में सीबीडी के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त यह शब्द जैवविविध क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर मौजूद हैं और जहां क्षेत्र प्रबंधन के उप-उत्पाद के रूप में संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
जून 2022 में, भारतीय पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने देश में संभावित ओईसीएम की पहचान करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में अपातानी जनजाति, नागालैंड में चखेसांग जनजाति और कश्मीर में केसर किसानों द्वारा प्रचलित पारंपरिक कृषि प्रणालियां शामिल थीं। निजी स्वामित्व वाले कई क्षेत्रों के रूप में।
माथुर कहते हैं, ओईसीएम पर यह ध्यान मानव गतिविधि पर कम प्रतिबंध वाले क्षेत्रों को शामिल करने और पारंपरिक संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में सह-लाभ और सह-प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने के लिए संरक्षण को फिर से परिभाषित करने के प्रयास का हिस्सा है। “यह सिर्फ बाघों और हाथियों के बारे में नहीं है। मृदा संरक्षण जैसे मुद्दे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत सी बंजर भूमि हैं। और हमें शहरी जैव विविधता की आवश्यकता है,” माथुर कहते हैं।
हानिकारक सब्सिडी को खत्म करना
CBD COP15 में चर्चा के दौरान जिस एक लक्ष्य पर भारत ख़ास तौर पर लगा हुआ है, वह कृषि सब्सिडी से संबंधित है। भारत, कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ, सरकारों से सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह किया कि कौन सी सब्सिडी वास्तव में जैव विविधता के लिए हानिकारक हो सकती है, और जो लाभ ला सकती है। उदाहरण के लिए, माथुर ने बताया कि रसोई गैस के लिए सब्सिडी ईंधन की लकड़ी के लिए जंगलों पर निर्भरता को कम कर सकती है, जो जंगल के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।
भारत जैसे देशों में कृषि सब्सिडी के निर्णयों के बड़े सामाजिक-आर्थिक प्रभाव होते हैं, क्योंकि यहां लाखों गरीब किसान सरकारी समर्थन पर निर्भर होते हैं। एक बयान में, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तर्क दिया है कि कीटनाशकों के चरण-समाप्ति के लिए कोई संख्यात्मक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, और अलग-अलग देशों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि चरण-समाप्ति का प्रबंधन कैसे किया जाए।
जीबीएफ में सब्सिडी पर अंतिम हिस्सा अब उन सब्सिडी के “सुधार” का संदर्भ देता है जो जैव विविधता के लिए हानिकारक हैं, चरणबद्ध तरीके से ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर, और इसमें चेतावनी भाषा शामिल है कि यह प्रक्रिया “आनुपातिक, न्यायसंगत, निष्पक्ष” में की जानी चाहिए। एक अलग लक्ष्य “कीटनाशकों और अत्यधिक खतरनाक रसायनों से समग्र जोखिम” को कम करने की बात करता है।
भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक, सी पी गोयल, सब्सिडी के “सुधार” पर विस्तार से कहते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए कुछ सब्सिडी विकल्पों पर पुनर्निर्देशित की जा सकती हैं, जैसे कि गैस के लिए सब्सिडी कनस्तर। गोयल मॉन्ट्रियल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।
गोयल ने द् थर्ड पोल को बताया, “वे किसान जो कीटनाशकों और अन्य हानिकारक रसायनों से दूर जाना चाहते हैं, और जो इसे वहन कर सकते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं,” अन्य किसानों के लिए अभी भी समर्थन की आवश्यकता होगी।
जब जैव विविधता की रक्षा की बात आती है तो कई विकासशील देश एक ही तरह की चिंताओं को साझा करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं जो अपनी आजीविका के लिए जंगली इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। भारत में 300 मिलियन से अधिक लोग वनों पर निर्भर हैं। और इसलिए, माथुर बताते हैं, GBF पर विचार-विमर्श के शुरुआती चरणों के बाद से, भारत ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ जुड़े ताकि विकसित देशों की जिम्मेदारियों सहित उनकी जरूरतों को दर्शाने वाले साझा पदों पर पहुंचा जा सके और वित्तीय सहायता पर बात हो सके।
अंत में, इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ कि विकसित देश 2025 तक प्रति वर्ष कम से कम 1600 बिलियन रुपए और 2030 तक कम से कम 2440 बिलियन रुपए विकासशील देशों में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजनाओं और रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए जुटाएंगे।
कुल मिलाकर, देशों ने 2030 तक ढांचे के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सभी स्रोतों से प्रति वर्ष कम से कम 200 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने का वचन दिया। वर्तमान में, रिपोर्टें 598-824 बिलियन अमरीकी डालर यानी 48,828 से 67, 282 बिलियन रुपयों के वार्षिक जैव विविधता वित्त अंतर की ओर इशारा करती हैं। जब तक जैव विविधता वित्त को साल-दर-साल पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2050 तक 330 ट्रिलियन रुपयों से थोड़ा अधिक अंतर का अनुमान लगाता है।
“अब [जीबीएफ के तहत] हमारे पास 2030 तक वैश्विक भूमि और समुद्र के 30% की रक्षा करने का लक्ष्य है,” गोयल कहते हैं, पिछले आइची लक्ष्यों के साथ समझौते के विपरीत जिन्हें व्यापक रूप से अस्पष्ट माना जाता था। उन्होंने कहा, “हम लक्ष्य को पूरा करते हैं या नहीं यह क्षमता और वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है, लेकिन कम से कम एक स्पष्ट लक्ष्य है जिसके लिए हम काम करना शुरू कर सकते हैं।”